- Hindi News
- उत्तर प्रदेश
- प्रयागराज
- Prayagraj News : संभल हिंसा से संबंधित आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले को जमानत बांड पर तत्काल रिहा करने क...
Prayagraj News : संभल हिंसा से संबंधित आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले को जमानत बांड पर तत्काल रिहा करने का आदेश
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जिले में हुई हिंसा के संबंध में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालकर कथित रूप से अशांति फैलाने के आरोप में रविवार रात को गिरफ्तार 59 वर्षीय व्यवसायी मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप को सहायक पुलिस आयुक्त, प्रयागराज के समक्ष अपेक्षित जमानत बांड जमा करने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया। उक्त आदेश न्यायमूर्ति अरविंद सिंह सांगवान और न्यायमूर्ति मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी की खंडपीठ ने वेलफेयर पार्टी ऑफ़ इंडिया के पूर्व नेता जावेद पंप की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया।
जावेद ने गत रविवार रात सोशल मीडिया पर संभल हिंसा से संबंधित आपत्तिजनक पोस्ट डालकर शांति भंग करने की कोशिश की। पोस्ट करने वाले की पहचान के बाद याची को गिरफ्तार कर लिया गया और पोस्ट को हटा दिया गया। बता दें कि स्थानीय अदालत के आदेश पर एडवोकेट कमिश्नर के नेतृत्व में एक टीम द्वारा मुगलकालीन जमा मस्जिद का सर्वेक्षण करने के बाद संभल जिले में हिंसा भड़क उठी जिसमें चार लोगों की मौत हो गई।
