- Hindi News
- उत्तर प्रदेश
- लखनऊ
- UP Police Age Limit: योगी सरकार का बड़ा फैसला, भर्ती में 3 साल की आयु सीमा छूट
UP Police Age Limit: योगी सरकार का बड़ा फैसला, भर्ती में 3 साल की आयु सीमा छूट
Uttar Pradesh। यूपी पुलिस भर्ती को लेकर युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। Yogi Adityanath सरकार ने यूपी पुलिस भर्ती में आयु सीमा को लेकर अहम फैसला लेते हुए सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को एकमुश्त 3 साल की छूट देने का निर्णय लिया है। यह छूट Uttar Pradesh Police में होने वाली 32,679 पदों की सीधी भर्ती (UP Police Bharti 2025) पर लागू होगी।
शासनादेश में क्या कहा गया?
जारी आदेश में कहा गया है कि मुख्यमंत्री द्वारा अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली-1992 के नियम-3 के तहत यह निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत आरक्षी नागरिक पुलिस, पीएसी/सशस्त्र पुलिस, विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन, घुड़सवार पुलिस और जेल वार्डर (पुरुष/महिला) सहित कुल 32,679 रिक्त पदों पर होने वाली सीधी भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में एक बार के लिए 3 वर्ष का शिथिलीकरण दिया जाएगा।
अब कौन-कौन कर सकेगा आवेदन?
पहले जारी यूपी पुलिस भर्ती 2025 नोटिफिकेशन के अनुसार 1 जुलाई 2025 को आयु सीमा इस प्रकार थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है
जनरल कैटेगरी (पुरुष): 22 वर्ष → अब 25 वर्ष
जनरल कैटेगरी (महिला): 25 वर्ष → अब 28 वर्ष
SC/ST/OBC (पुरुष): 27 वर्ष → अब 30 वर्ष
SC/ST/OBC (महिला): 30 वर्ष → अब 33 वर्ष
सरकार के इस फैसले को युवाओं के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। लंबे समय से तैयारी कर रहे हजारों अभ्यर्थियों को अब एक और मौका मिल सकेगा।
