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UP में आज से लागू नया नियम: बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आज यानी 1 सितंबर 2025 से ‘नो हेलमेट, नो फ्यूल’ अभियान शुरू हो गया है। इस नियम के तहत अब बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं दिया जाएगा। यह विशेष सड़क सुरक्षा अभियान 30 सितंबर तक पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा।
परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने बताया कि अभियान को सभी जिलों में जिलाधिकारी की अगुवाई में पुलिस, परिवहन और प्रशासनिक अधिकारी मिलकर लागू करेंगे। पेट्रोल पंप संचालकों और तेल कंपनियों से भी सहयोग की अपील की गई है।
कानूनी तौर पर भी मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 के तहत चालक और पीछे बैठने वाले दोनों के लिए हेलमेट अनिवार्य है। जबकि धारा 194D के तहत उल्लंघन पर जुर्माने का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमेटी ने भी राज्यों को हेलमेट नियम का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
अब प्रदेश में घर से दोपहिया वाहन लेकर निकलने से पहले हेलमेट पहनना जरूरी है, वरना न तो ईंधन मिलेगा और न ही आप जुर्माने से बच पाएंगे।