फर्नीचर टेंडर घोटाला: बीएसए अतुल कुमार तिवारी को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

लखनऊ। गोण्डा जिले में फर्नीचर टेंडर में रिश्वत लेने के आरोपों से घिरे बीएसए अतुल कुमार तिवारी को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से कोई राहत नहीं मिली है। अदालत ने उनकी ओर से दायर याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी। यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन और न्यायमूर्ति राजीव भारती की खंडपीठ ने सुनाया।

जानकारी के अनुसार, बीएसए अतुल कुमार तिवारी ने गोण्डा कोतवाली नगर में दर्ज एफआईआर को चुनौती दी थी। यह एफआईआर कोर्ट के आदेश पर 4 नवंबर को मनोज पांडेय की शिकायत पर दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उनकी कंपनी को जेम पोर्टल के माध्यम से फर्नीचर सप्लाई का ठेका मिला था।

यह भी पढ़े - Ballia News: नम आंखों से किया गया छात्र नेता जगत नारायण मिश्र का स्मरण, श्रद्धांजलि देकर किया नमन

आरोप के मुताबिक, बीएसए अतुल कुमार तिवारी, डीसी जेम प्रेम शंकर मिश्रा और डीसी सिविल विद्या भूषण मिश्रा ने वादी से कहा कि ठेका लगभग 15 करोड़ रुपये का है, जिसमें 15 प्रतिशत यानी करीब 2 करोड़ 25 लाख रुपये कमीशन के रूप में देना होगा। इसमें से 50 लाख रुपये उच्च अधिकारियों को पहुंचाने की बात कही गई, तभी आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

वादी का कहना है कि उसने बीएसए को 22 लाख रुपये, जबकि डीसी जेम और डीसी सिविल को क्रमशः चार-चार लाख रुपये दिए। रिश्वत की बाकी रकम को लेकर जब विवाद हुआ तो मामला बिगड़ गया और इसके बाद एफआईआर दर्ज कराई गई।

खबरें और भी हैं

Latest News

UP News: प्रदेश में फ्री राशन वितरण अभियान शुरू, 25 नवंबर तक चलेगा वितरण, निगरानी के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित UP News: प्रदेश में फ्री राशन वितरण अभियान शुरू, 25 नवंबर तक चलेगा वितरण, निगरानी के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में नि:शुल्क राशन वितरण का विशेष अभियान शनिवार से शुरू हो गया है, जो 25 नवंबर तक...
UP News: नर्सों को मिलेगी गृह जनपद में तैनाती, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मांगा प्रस्ताव
UP News: अब बैंक से 10 हजार से अधिक की नकद निकासी के लिए आधार कार्ड अनिवार्य, बढ़ते फ्रॉड पर लगाम लगाने की तैयारी
Deoria News: छत पर खेलते समय करंट की चपेट में आई 5 साल की बच्ची, मौत से परिवार में मचा कोहराम
UP News: अब महीन सुराख से होगा सिर और रीढ़ की बीमारियों का इलाज, KGMU में बनेगा हाईब्रिड ऑपरेशन थिएटर
Copyright (c) Parakh Khabar All Rights Reserved.