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फर्नीचर टेंडर घोटाला: बीएसए अतुल कुमार तिवारी को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत
लखनऊ। गोण्डा जिले में फर्नीचर टेंडर में रिश्वत लेने के आरोपों से घिरे बीएसए अतुल कुमार तिवारी को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से कोई राहत नहीं मिली है। अदालत ने उनकी ओर से दायर याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी। यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन और न्यायमूर्ति राजीव भारती की खंडपीठ ने सुनाया।
आरोप के मुताबिक, बीएसए अतुल कुमार तिवारी, डीसी जेम प्रेम शंकर मिश्रा और डीसी सिविल विद्या भूषण मिश्रा ने वादी से कहा कि ठेका लगभग 15 करोड़ रुपये का है, जिसमें 15 प्रतिशत यानी करीब 2 करोड़ 25 लाख रुपये कमीशन के रूप में देना होगा। इसमें से 50 लाख रुपये उच्च अधिकारियों को पहुंचाने की बात कही गई, तभी आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
वादी का कहना है कि उसने बीएसए को 22 लाख रुपये, जबकि डीसी जेम और डीसी सिविल को क्रमशः चार-चार लाख रुपये दिए। रिश्वत की बाकी रकम को लेकर जब विवाद हुआ तो मामला बिगड़ गया और इसके बाद एफआईआर दर्ज कराई गई।
