बलिया ट्रिपल मर्डर केस: तीन दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया 1.85 लाख रुपये का जुर्माना

बलिया: ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के चलते वर्ष 2022 के चर्चित ट्रिपल मर्डर केस में न्यायालय ने तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 1.85 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

यह मामला हल्दी थाना क्षेत्र के सोनवानी गांव का है, जहां वर्ष 2022 में एक ही परिवार के तीन लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201, 394, 411 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 4/25 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच पूरी होने पर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।

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शुक्रवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (कोर्ट-04), बलिया ने प्रवीण सिंह उर्फ भोलू, संजीत सिंह और सोनू सिंह उर्फ अमन सिंह, तीनों निवासी सोनवानी (थाना हल्दी) को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

अदालत ने सुनाई यह सजा

धारा 302 (हत्या): आजीवन कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माना। जुर्माना न देने पर 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास।

धारा 201 (साक्ष्य मिटाना): 5 वर्ष का कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माना। जुर्माना न देने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास।

धारा 394 (लूट के दौरान चोट): 10 वर्ष का कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माना। जुर्माना न देने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास।

धारा 411 (चोरी का माल रखने): 3 वर्ष का कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माना। जुर्माना न देने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास।

आर्म्स एक्ट की धारा 4/25: 4 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना। जुर्माना न देने पर 3 माह अतिरिक्त कारावास।

मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी संदीप कुमार तिवारी ने प्रभावी पैरवी की, जिसके आधार पर न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

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