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बलिया पुलिस का OPERATION CONVICTION : बेसिक के दो शिक्षकों को मिली सात-सात की सजा, ये रहा जुर्म
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Ballia News : पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान OPERATION CONVICTION के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया एस. आनन्द के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के एपीओ संजय गौतम द्वारा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दूसरे के नाम पर बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक बने दो आरोपियों को कोर्ट ने सात-सात साल कारावास की सजा सुनाया है। यही नहीं, दोनों आरोपियों पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
एसटीएफ गोरखपुर की टीम को फर्जी दस्तावेज के आधार पर शिक्षक की नौकरी करने की शिकायत मिली थी। इस आधार पर टीम ने 12 अक्तूबर 2022 को छापेमारी कर रसड़ा बीआरसी पकवाइनार के पास से गड़वार थाना क्षेत्र के मठमैन निवासी ज्ञान प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया। छानबीन में पता चला कि वह साल 2010 से प्रावि कुरेम पर जयप्रकाश यादव के नाम से सहायक अध्यापक की नौकरी कर रहा है। जांच में STF को पता चला कि जिस जयप्रकाश यादव के दस्तावेज पर वह शिक्षक बना है, वह जयप्रकाश यादव देवरिया जनपद के सलेमपुर थाना क्षेत्र के श्रीनगर गांव का रहने वाला है।
पूछताछ में आरोपी ने एसटीएफ को बताया था कि यह दस्तावेज रतसर के राजू यादव ने तैयार कराया है। उसने टीम को बताया कि राजू भी मऊ के मधुबन थाना क्षेत्र के प्रावि फतेहपुर पड़राव में दया नाम से शिक्षक की नौकरी करता है। इसके बाद टीम ने राजू को दबोच लिया। एसटीएफ इंस्पेक्टर सत्यप्रकाश सिंह की तहरीर पर रसड़ा कोतवाली में धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादवि के तहत ज्ञान प्रकाश पुत्र शिवजी यादव (निवासी मठमैनी, थाना गड़वार, बलिया) व राजीव यादव पुत्र रामरतन यादव (निवासी रक्सा डैनिया, थाना पकड़ी, बलिया) के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने जांच कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सोमवार को दोनों फर्जी शिक्षकों को सजा सुनाया।
जानिए किस धारा में मिली कितनी सजा
धारा 467 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये दोनों अभियुक्तों को 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास व दस-दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तों को 01-01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
धारा 420 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए दोनों अभियुक्तों को 05-05 वर्ष का कारावास व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तों को 15-15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
धारा 471 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए दोनों अभियुक्तों को 03-03 वर्ष का कारावास व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तों को 15-15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
धारा 419 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए दोनों अभियुक्तों को 02-02 वर्ष का कारावास व पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तों को 15-15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
धारा 468 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए दोनों अभियुक्तों को 02-02 वर्ष का कारावास व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तों को 15-15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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