Ballia News: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में युवक को 20 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया जुर्माना भी

बलिया (उत्तर प्रदेश): बलिया की एक विशेष अदालत ने 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि विशेष न्यायाधीश प्रथमकांत की अदालत ने शनिवार को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। आरोपी की पहचान साजिद उर्फ राजा बाबू के रूप में हुई है।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला फेफना थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां 27 अप्रैल 2023 को साजिद ने गांव की एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने साजिद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की अपहरण और बलात्कार से संबंधित धाराओं के साथ-साथ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।

सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया और उसे 20 वर्ष की सजा सुनाई। यह फैसला पीड़िता और उसके परिवार के लिए न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

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