Ballia News: डीएम ने एसडीएम को सौंपी नगर पंचायत मनियर की कमान

बलिया: जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट प्रवीण कुमार लक्षकार ने नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 54(क) का उपयोग करते हुए उप जिलाधिकारी बांसडीह को नगर पंचायत मनियर का प्रशासक नियुक्त कर दिया है। यह निर्णय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के बाद लिया गया है।

अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ अमान्य

उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने रिट याचिका संख्या 36450/2024 रितु देवी बनाम स्टेट ऑफ यूपी एवं अन्य में 20 दिसंबर 2024 को दिए गए आदेश में नगर पंचायत मनियर की निर्वाचित अध्यक्ष श्रीमती रितु देवी के निर्वाचन को अमान्य घोषित कर दिया। इसके परिणामस्वरूप जिलाधिकारी ने अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालने के लिए उप जिलाधिकारी बांसडीह को प्रशासक नियुक्त किया।

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प्रशासक के रूप में दायित्व का निर्वहन

जारी आदेश के अनुसार, एसडीएम बांसडीह को अपने मौजूदा पदीय दायित्वों के साथ-साथ नगर पंचायत मनियर के प्रशासक का दायित्व भी निभाना होगा। उन्हें इसके लिए कोई अतिरिक्त वेतन या भत्ता नहीं दिया जाएगा।

जिला प्रशासन की निगरानी में होगा काम

प्रशासक के रूप में एसडीएम बांसडीह सुनिश्चित करेंगे कि नगर पंचायत के कार्य सुचारु रूप से संचालित हों। जिलाधिकारी ने इस नियुक्ति को अगले आदेश तक प्रभावी रखा है।

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