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नाबालिग लड़की से ज्यादती मामले में बलिया कोर्ट ने सुनाया फैसला
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Ballia News : पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान OPERATION CONVICTION के तहत पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 376एबी, 354, 323, 506 भादवि व धारा 5एम/6 पाक्सो एक्ट के मामले में न्यायालय ने दोषी करार देते हुए अभियुक्त को 06 वर्ष का सश्रम कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
थाना सुखपुरा में वर्ष 2023 में पंजीकृत धारा 376एबी, 354, 323, 506 भादवि व धारा 5एम/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित प्रमोद राम पुत्र सुरेन्द्र राम (निवासी शिवपुर, थाना सुखपुरा, बलिया) को न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कक्ष सं.-08 बलिया ने पाक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुये 06 वर्ष सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
वहीं, धारा 354 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 02 वर्ष सश्रम कारावास व 5000 रुपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 15 दिवस का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
Edited By: Parakh Khabar
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