भोपाल के शाहपुरा में पाइपलाइन क्षति की घटना पर थिंक गैस की त्वरित कार्रवाई

  • स्विफ्ट इमरजेंसी एक्शन से सुनिश्चित की गई जन-सुरक्षा;
  • कंपनी ने 'डायल बिफोर यू डिग' के प्रति जागरूकता की अपील की

भोपाल, जनवरी 2026: थिंक गैस ने बताया कि भोपाल के शाहपुरा थाना क्षेत्र के पास स्थित सहयोग विहार इलाके में बिना सूचना दिए किए गए खुदाई कार्य के दौरान उनकी भूमिगत सिटी गैस पाइपलाइन का एक हिस्सा गलती से क्षतिग्रस्त हो गया। इससे कुछ समय के लिए गैस का रिसाव हुआ। सूचना मिलते ही थिंक गैस की इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम तुरंत मौके पर पहुंची और प्रभावित पाइपलाइन हिस्से को अलग कर, सभी जरूरी सुरक्षा उपायों को लागू किया। 

सावधानी के तौर पर फायर ब्रिगेड और ट्रैफिक पुलिस सहित स्थानीय प्रशासन को तुरंत सूचित किया गया और लोगों की सुरक्षा के लिए क्षेत्र को अस्थायी रूप से सुरक्षित कर लिया गया। स्थिति पर जल्दी ही काबू पा लिया गया। इस घटना में किसी के घायल होने या किसी प्रकार की अनहोनी की कोई खबर नहीं है। आवश्यक जांच और मरम्मत के बाद थोड़े समय में गैस आपूर्ति फिर से शुरू कर दी गई।

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थिंक गैस ने भोपाल जिले में घरेलू उपयोग के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) और वाहनों के लिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) की आपूर्ति हेतु मजबूत पाइपलाइन नेटवर्क बनाया है। पाइपलाइन मार्ग पर स्पष्ट संकेतक, चेतावनी बोर्ड और आपात संपर्क नंबर लगे होने के बावजूद, खुदाई करने वाले ठेकेदार ने काम शुरू करने से पहले थिंक गैस को कोई सूचना नहीं दी और न ही घटना के बाद कोई रिपोर्ट सौंपी।

सरकारी नियमों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति या एजेंसी के लिए खुदाई कार्य शुरू करने से पहले नगर निगम या सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 'डायल बिफोर यू डिग' नंबर पर सूचना देना अनिवार्य है। इस मामले में बिना पूर्व सूचना के काम किया गया, जिसके चलते थिंक गैस ने जिम्मेदार पक्ष के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है। वर्तमान कानून के तहत आईपीसी की धारा 285 और 336 के अनुसार ऐसी अनधिकृत क्षति एक दंडनीय अपराध है, जिसमें 3 साल तक की जेल और 25 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

थिंक गैस सभी ठेकेदारों, एजेंसियों और नागरिकों से अपील करता है कि वे खुदाई से पहले इस सुरक्षा नियम का पालन करें। किसी भी खुदाई कार्य से पहले थिंक गैस से संपर्क करने के लिए टोल-फ्री नंबर 1800 2022 999 पर कॉल करें।

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