Dehradun News: उत्तराखंड में लागू हुआ समान नागरिक संहिता (यूसीसी), बना देश का पहला राज्य

देहरादून। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है, जहां समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की गई है। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम के दौरान यूसीसी की नियमावली और पोर्टल का शुभारंभ किया। इस कानून के तहत विवाह, तलाक, लिव-इन रिलेशनशिप, उत्तराधिकार आदि के मामलों में समान अधिकार और दायित्व सुनिश्चित किए गए हैं। इसके साथ ही विवाह और अन्य प्रक्रियाओं का ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा

यूसीसी लागू करना समाज में एकरूपता लाने और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार व दायित्व सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित, संगठित, और समरस भारत के दृष्टिकोण का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस अधिनियम के तहत जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव खत्म करने की दिशा में प्रयास किए गए हैं।

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27 मई 2022 को बनी थी विशेषज्ञ समिति

यूसीसी लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 27 मई 2022 को एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। समिति ने 2 फरवरी 2024 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसके बाद 8 मार्च 2024 को विधानसभा में यह विधेयक पारित हुआ। 12 मार्च को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किया गया।

यूसीसी के मुख्य प्रावधान

  • बहुविवाह पर रोक: कोई भी व्यक्ति बहुविवाह नहीं कर पाएगा।
  • लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य: लिव-इन में रहने वाले जोड़ों को पंजीकरण कराना होगा। उनके बच्चों को भी विवाह से जन्मे बच्चों के समान अधिकार मिलेंगे।
  • विरासत में समानता: उत्तराधिकार के मामलों में बेटा और बेटी को बराबर की हिस्सेदारी दी जाएगी।
  • विवाह पंजीकरण अनिवार्य: 27 मार्च 2010 के बाद हुए सभी विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है।
  • तलाक के समान कानून: सभी धर्मों के लिए तलाक के कानून एक समान होंगे।

विशेष व्यवस्थाएं

  • सशस्त्र बलों के लिए: सैनिक विशेष अभियान के दौरान बिना हस्ताक्षर और साक्ष्य वाली वसीयत कर सकते हैं, जो मान्य होगी।
  • अनुसूचित जनजाति और परंपराएं: अनुसूचित जनजातियों, पूजा पद्धतियों और परंपराओं में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

प्रभावशाली ऑनलाइन पोर्टल

यूसीसी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तकनीक आधारित व्यवस्थाएं विकसित की गई हैं। नागरिकों और अधिकारियों के लिए पोर्टल तैयार किया गया है, जिससे सभी प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाया जा सके।

समिति अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने कहा

यह दिन इतिहास में दर्ज होगा। नियमावली बनाने के दौरान पारदर्शिता और सरलता का ध्यान रखा गया। सभी डेटा को सुरक्षित रखते हुए सिस्टम को प्रभावी बनाया गया है।

अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि यूसीसी समाज में सकारात्मक बदलाव लाएगा और सभी वर्गों को त्वरित न्याय मिलेगा। उत्तराखंड अब अन्य राज्यों के लिए उदाहरण बन गया है।

कार्यक्रम में शामिल प्रमुख लोग

इस ऐतिहासिक मौके पर मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, रेखा आर्य, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, डीजीपी दीपम सेठ और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।

वैश्विक अध्ययन

यूसीसी तैयार करते समय सऊदी अरब, तुर्किये, इंडोनेशिया, नेपाल, फ्रांस, जर्मनी, जापान और कनाडा के कानूनों का अध्ययन किया गया।

समाज पर व्यापक प्रभाव

यूसीसी के लागू होने से उत्तराखंड में सामाजिक और कानूनी क्षेत्र में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है।

Edited By: Parakh Khabar

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