Varanasi News: गर्भवती महिला पर हमले के चार आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश, जानें पूरा मामला

वाराणसी। एक स्थानीय अदालत ने एक गर्भवती महिला पर हमले और भूत-प्रेत के शक में उसके अजन्मे बच्चे की मौत के आरोप में चार व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। यह मामला भेलूपुर क्षेत्र का है, जहां आरोपी महिला के पति के ई-रिक्शा के शीशे तोड़ रहे थे। अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लिया और पुलिस को आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया है।

अधिवक्ता विकास सिंह ने बताया कि विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) अश्विनी कुमार की अदालत ने सोमवार को भेलूपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक को पीड़ित पूनम कुमारी की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया। पूनम कुमारी ने अपनी शिकायत में बताया कि यह घटना 2 सितंबर, 2024 की रात करीब साढ़े दस बजे हुई थी।

यह भी पढ़े - Ballia News: बलिया डीएम की तत्परता, आकाशीय बिजली से मौत पर 48 घंटे में परिजनों को मिले चार-चार लाख रुपये

पूनम ने गाली-गलौज और तोड़फोड़ की आवाजें सुनी और जब वह बाहर निकलीं तो देखा कि आरोपी गौतम बिंद, उसके भाई सरोज बिंद, हरि बिंद और राजा बिंद उनके पति के ई-रिक्शा के शीशे तोड़ रहे थे। जब पूनम ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने उन्हें और उनकी सास को "भूतही" कहते हुए गालियां दीं और यह आरोप लगाया कि वे उनके परिवार पर भूत-प्रेत कर रही हैं।

इसी दौरान गौतम बिंद छत पर चढ़कर ईंट से पूनम के पेट पर वार कर दिया। इस हमले से पूनम गिर गईं और गंभीर चोटों के कारण उनके दो महीने के गर्भस्थ बच्चे का गर्भपात हो गया। घटना के बाद शोर मचने पर आसपास के लोग इकट्ठा हुए, लेकिन आरोपी धमकी देकर वहां से फरार हो गए। पूनम को तुरंत अस्पताल ले जाया गया।

पूनम ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।

खबरें और भी हैं

Latest News

स्पेशल स्टोरी

Copyright (c) Parakh Khabar All Rights Reserved.