रामपुर: हमसफर रिसॉर्ट मामले में आजम की पत्नी और दो बेटों पर आरोप तय, अब 8 अप्रैल को होगी सुनवाई 

रामपुर: पूर्व मंत्री आजम खां की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सरकारी जमीन पर कब्जा कर हमसफर रिसॉर्ट बनाने के मामले में गुरुवार को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल में सुनवाई हुई। जिसमें पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम, आजम खां के बड़े बेटे अदीब आजम और डॉ. तंजीन फात्मा पर आरोप तय कर दिए। अब इस मामले में आठ अप्रैल को सुनवाई होगी।

बता दें कि वर्ष 2019 में हमसफर रिसॉर्ट में सरकारी जमीन कब्जा किए जाने की शिकायत भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने की थी। जिसके बाद राजस्व विभाग की टीम ने जांच और पैमाइश के बाद एक गाटा संख्या की भूमि कूड़े से खाद बनाने वाले गड्ढों के लिए तथा दो गाटा संख्या के भूभागों पर सरकारी रास्ता दर्ज होने की रिपोर्ट की थी। रिपोर्ट के बाद नायब तहसीलदार केजी मिश्रा ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। 

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जिसके बाद पुलिस ने डॉ. तंजीन फात्मा, अब्दुल्ला आजम, अदीब आजम खां के खिलाफ सरकारी जमीन कब्जाने के मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। जिसकी सुनवाई एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल में चल रही थी। इस मामले में गुरुवार को  सुनवाई हुई।अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि रामपुर जेल में बंद डा. तजीन फात्मा, हरदोई जेल में बंद अब्दुल्ला आजम खां, के अलावा आजम खां के बड़े बेटे अदीब खां पर कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई आठ अप्रैल को होगी।

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