Prayagraj News: हाईकोर्ट ने मनुस्मृति के पन्ने फाड़ने के मामले में राजद प्रवक्ता प्रियंका भारती की याचिका खारिज की

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक लाइव टीवी डिबेट के दौरान मनुस्मृति के पन्ने फाड़ने के मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की प्रवक्ता और जेएनयू की शोध छात्रा प्रियंका भारती के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया।

न्यायालय ने कृत्य को दुर्भावनापूर्ण करार दिया

न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिड़ला और अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने प्रियंका भारती की याचिका खारिज करते हुए कहा कि "कोर्ट इस तथ्य की अनदेखी नहीं कर सकती कि एक उच्च शिक्षित व्यक्ति और राजनीतिक दल की प्रवक्ता के रूप में टीवी बहस में भाग लेने वाली याची द्वारा किया गया यह कृत्य अनजाने में हुआ है।"

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कोर्ट ने इसे दुर्भावनापूर्ण इरादे का प्रतिबिंब बताते हुए कहा कि यह बिना किसी वैध कारण के किया गया कार्य है, जिसे किसी भी स्थिति में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

प्रभावशाली व्यक्तियों को शब्दों की जिम्मेदारी समझनी होगी

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि "राजनीतिक नेताओं या मीडिया हस्तियों जैसे प्रभावशाली व्यक्तियों के भाषण अधिक विश्वसनीयता और प्रभाव रखते हैं। अतः उनके शब्दों में नफरत या हिंसा नहीं झलकनी चाहिए।"

कोर्ट ने कहा कि प्रभावशाली व्यक्तियों का यह कर्तव्य है कि वे अपने पद की गरिमा बनाए रखें और अपने शब्दों के संभावित प्रभाव को समझते हुए सतर्क रहें।

संज्ञेय व गैर-जमानती अपराध माना गया

याची के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 299 के तहत मामला दर्ज किया गया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने इंडिया टीवी और टीवी9 भारतवर्ष द्वारा आयोजित लाइव बहस में राजद प्रवक्ता के रूप में भाग लेते हुए मनुस्मृति के कुछ पन्ने फाड़े।

हालांकि, प्रियंका भारती के वकील ने तर्क दिया कि "अगर किसी धर्म का अनजाने में, लापरवाही से या बिना किसी दुर्भावनापूर्ण इरादे के अपमान किया जाता है, तो यह बीएनएस की धारा 299 के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आता।"

लेकिन हाईकोर्ट ने इस अपराध को संज्ञेय और गैर-जमानती मानते हुए याची को कोई राहत देने से इनकार कर दिया।

Edited By: Parakh Khabar

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