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नशे के हॉटस्पॉट्स पर सरकार की सख्ती: स्कूल-कॉलेज और हॉस्टल के आसपास ड्रग्स पर जीरो टॉलरेंस, मुख्य सचिव के कड़े निर्देश
लखनऊ। राज्य में मादक पदार्थों की खरीद-फरोख्त पर प्रभावी रोक लगाने के लिए शासन ने पुलिस-प्रशासन को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। स्पष्ट कहा गया है कि स्कूल, कॉलेज और हॉस्टल के आसपास किसी भी तरह के नशाखोरी हॉटस्पॉट पनपने न दिए जाएं। संवेदनशील क्षेत्रों में पहले से चिन्हित स्थानों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई हो और जहां भविष्य में ऐसे अड्डे बनने की आशंका हो, वहां विशेष निगरानी सुनिश्चित की जाए।
बैठक में बताया गया कि कोडीन युक्त कफ सिरप की आपूर्ति और बिक्री की प्रभावी ट्रैकिंग के लिए 02 सहायक आयुक्त (औषधि) और 02 औषधि निरीक्षकों की समिति गठित की गई है। वर्ष 2025 में अक्टूबर तक 11 मामलों में 16 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई और 3.39 करोड़ रुपये मूल्य की औषधियां जब्त की गई हैं।
शासन ने स्पष्ट किया कि नशे के खिलाफ अभियान में निरंतर निगरानी, त्वरित कार्रवाई और समन्वय के साथ काम किया जाएगा, ताकि शैक्षणिक परिसरों को पूरी तरह सुरक्षित रखा जा सके।
