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Kasganj News: मारपीट के मामले में पांच दोषियों को न्यायालय ने सुनाई पांच-पांच साल की सजा

कासगंज: कोतवाली पटियाली से संबंधित मारपीट के एक मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालयने पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है। आरोपियों को पांच-पांच साल का कारावास और प्रत्येक को 10500 रूपये के जुर्माना से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
न्यायालय उपस्थित आए आरोपियों ने घटना से इंकार करते हुए झूठा फंसाया जाना बताया और न्यायालय से परीक्षण की मांग की। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अंकित अग्रवाल ने घटना के पक्ष में गवाहों और सबूतों को पेश किया।
दोनों पक्षों की बहस सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपियों को दोषी करार दिया। दोषिायें को पांच पांच साल का कारावास और प्रत्येक को 10500 रूपये के जुर्माने से दंडित किया है। न्यायायल ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।