Ghazipur News: हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, 35 हजार रुपये का जुर्माना

गाजीपुर: अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शक्ति सिंह की अदालत ने शुक्रवार को हत्या के एक मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, उसे 35,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। न्यायालय ने आदेश दिया कि अर्थदंड की आधी राशि मृतका प्रेमशीला देवी के पुत्र बृजेश को दी जाएगी।

हत्या की पूरी घटना

अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला थाना रेवतीपुर के कल्याणपुर गांव का है। पीड़ित मंगला सिंह यादव ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका बेटा मन्नू यादव अपनी पत्नी प्रेमशीला देवी और बच्चों के साथ अलग मकान में रहता था। मन्नू मुंबई में काम करता था और घटना से 10 दिन पहले ही वहां गया था।

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6 अक्टूबर 2015 की रात करीब 10:30 बजे, मन्नू के घर की ओर से गोली चलने की आवाज आई। मंगला सिंह और उनके परिवार ने दौड़कर देखा तो राजेश कुमार यादव को भागते हुए पाया। उनके हाथ में असला (हथियार) था, जिसे उन्होंने टॉर्च और बिजली की रोशनी में पहचान लिया।

जब परिजन और ग्रामीण मन्नू के घर पहुंचे, तो प्रेमशीला देवी खून से लथपथ ज़मीन पर पड़ी थीं। उन्हें सीने में गोली लगी थी, और वह तड़प रही थीं। उन्होंने मरने से पहले बताया कि राजेश ने उन्हें गोली मारी थी। उनके बच्चे भी रो रहे थे। मन्नू का 5 वर्षीय बेटा बृजेश भी चारपाई पर घायल अवस्था में पड़ा था, उसे भी गोली लगी थी।

परिजन तुरंत प्रेमशीला और बृजेश को सदर अस्पताल ले गए, जहां से उन्हें वाराणसी रेफर किया गया। लेकिन, नंदगंज पहुंचने से पहले ही प्रेमशीला की मौत हो गई। बृजेश को गाजीपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, और पुलिस को घटना की सूचना दी गई।

मामला कोर्ट में कैसे पहुंचा

पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी राजेश कुमार यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। विवेचना के बाद, पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष से सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने कुल 13 गवाहों को प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास और 35,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। सजा के बाद, आरोपी को जेल भेज दिया गया।

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