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Bhadohi News: प्रतिबंधित दवाएं बेचने पर मेडिकल एजेंसी संचालक के खिलाफ केस दर्ज
भदोही। औषधि विभाग की शिकायत पर भदोही पुलिस ने बिना चिकित्सकीय परामर्श के प्रतिबंधित दवाएं बेचने के आरोप में एक मेडिकल एजेंसी के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी।
अधिकारियों ने बताया कि आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के निर्देश पर लखनऊ के ड्रग इंस्पेक्टर संदेश मौर्या ने कानपुर रोड स्थित ‘मेसर्स मेगा लॉजिस्टिक’ कंपनी की जांच की। जांच में यह सामने आया कि 13 जून 2024 से 25 जुलाई 2025 के बीच भदोही स्थित ‘मेसर्स महेंद्र मेडिकल एजेंसी’ को कोडीन युक्त सिरप (100 एमएल) की 8,640 शीशियाँ और मन:प्रभावी कैप्सूल के 302 बॉक्स (कुल 72,840 कैप्सूल) सप्लाई किए गए थे।
इसके बाद शासन के निर्देश पर 18 नवंबर को पुलिस के साथ ड्रग विभाग ने महेंद्र मेडिकल एजेंसी पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान संचालक संजीव गुप्ता इन नशीली दवाओं को बेचने के लिए डॉक्टर का पर्चा प्रस्तुत नहीं कर सके। अधिकारियों के अनुसार, इन दवाओं की बिक्री बिना चिकित्सकीय परामर्श के पूरी तरह प्रतिबंधित है।
