- Hindi News
- उत्तर प्रदेश
- बाराबंकी
- बाराबंकी : पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पति को 7 साल की सज़ा
बाराबंकी : पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पति को 7 साल की सज़ा
On
बाराबंकी। दहेज को लेकर प्रताड़ना के चलते विवाहिता के आत्महत्या करने के प्रकरण में जिला न्यायाधीश की कोर्ट ने पति को सात वर्ष कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। वहीं विवाहिता की सास समेत पांच को दोषमुक्त करार दिया गया।
संक्षिप्त विवरण के अनुसार 12 जून 2020 को थाना देवा क्षेत्रान्तर्गत निवासी वादी राममिलन पुत्र बिरजू निवासी भगौतीपुर थाना रामनगर द्वारा अभियुक्ताें के विरुद्ध उसकी पुत्री आरती को दहेज के कारण प्रताड़ित करने, जिससे तंग आकर उसके द्वारा आत्महत्या कर लेने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर थाना देवा में आत्महत्या के दुष्प्रेरण के सम्बन्ध में भादवि पंजीकृत किया गया।
खबरें और भी हैं
Ballia News: बूथवार एचडी मतदाता सूची दलों को उपलब्ध कराने के निर्देश
By Parakh Khabar
Latest News
04 Dec 2025 22:59:27
शिवगढ़/रायबरेली। बिहार में शिक्षक के पद पर तैनात रायबरेली की बेटी शिवानी वर्मा की गोली मार कर हत्या कर दी...
स्पेशल स्टोरी
01 Jun 2025 09:23:11
Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं, जिनमें लोग जंगली जानवरों जैसे शेर और...
Copyright (c) Parakh Khabar All Rights Reserved.
