Balrampur News: हत्या के मामले में पिता-पुत्र समेत चार दोषियों को आजीवन कारावास

बलरामपुर (उप्र): बलरामपुर जिले की एक अदालत ने हत्या के मामले में दोषी पाए गए एक व्यक्ति और उसके दो पुत्रों सहित चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

क्या था मामला

शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह ने बताया कि 26 मार्च 2019 को गैसड़ी क्षेत्र में रामचंद्र नामक व्यक्ति तुलसीपुर से सब्जी लेकर वाहन से लौट रहा था। रास्ते में रेजडरवा तिराहे के पास मामूली विवाद हो गया, जिसके बाद अतीक-उर-रहमान, उसके दो पुत्र सलमान और सगीर, तथा एक अन्य आरोपी रहबर रजा ने लोहे की छड़ से रामचंद्र पर हमला कर दिया। इस हमले में गंभीर रूप से घायल रामचंद्र की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी।

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अदालत फैसला

जिला न्यायाधीश अनिल कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

जुर्माना भी लगाया

अदालत ने चारों दोषियों पर 1.25-1.25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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