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निजी विद्यालयों में निःशुल्क पढ़ेंगे गरीब परिवारों के बच्चे, बलिया बीएसए ने जारी की महत्वपूर्ण सूचना
बलिया। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के तहत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश दिलाने की प्रक्रिया के लिए शासन ने शैक्षिक सत्र 2026-27 की समय-सारिणी जारी कर दी है। इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) मनीष कुमार सिंह ने अभिभावकों के लिए अहम जानकारी साझा की है।
प्रवेश प्रक्रिया और समय-सारिणी
बीएसए के अनुसार 2 फरवरी 2026 से प्रथम चरण की शुरुआत होगी। आवेदन प्रक्रिया से पहले जनपद के सभी गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों की प्रारम्भिक कक्षाओं (पूर्व प्राथमिक/कक्षा एक) की कुल क्षमता के आधार पर न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटों की शत-प्रतिशत मैपिंग और रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई पूरी की जा रही है।
इसके साथ ही आरटीई हेल्पडेस्क पर उन अभिभावकों के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जो स्वयं ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ हैं।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
ऑनलाइन आवेदन करते समय निम्न अभिलेख आवश्यक होंगे—
आय प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र
दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
इसके अलावा आवेदन में अभिभावक (माता/पिता) का आधार नंबर और वित्तीय सहायता के लिए आधार लिंक बैंक खाते का विवरण भरना अनिवार्य होगा।
अधिक से अधिक बच्चों को मिलेगा लाभ
बीएसए मनीष कुमार सिंह ने बताया कि अधिक से अधिक पात्र बच्चों को योजना का लाभ दिलाने के लिए प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है। जिन अभिभावकों के बच्चे आरटीई के अंतर्गत आते हैं, उनके आवेदन से जुड़ी समस्याओं का तत्काल समाधान कराया जाएगा।
प्रवेश की अंतिम तिथि
समय-सारिणी के अनुसार, गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों को आवंटित बच्चों की सूची जारी होने के बाद 11 अप्रैल 2026 तक सभी चयनित बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित कराया जाएगा।
बीएसए ने अभिभावकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय के भीतर आवेदन कर अपने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का लाभ दिलाएं।
