बलिया : ग्रामीणों ने बताई गैरहाजिर शिक्षक की सच्चाई, सस्पेंड कर बीएसए ने दिये जांच के आदेश

बलिया : निरीक्षण में अनुपस्थित मिले शिक्षा क्षेत्र रसड़ा अंतर्गत प्रावि सर्दिलपुर के सहायक अध्यापक दीपक कुमार सिंह को बीएसए मनीष कुमार सिंह ने तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है। साथ ही अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए निलम्बन अवधि में दीपक कुमार सिंह को प्रावि गुरगुजपुर (चिलकहर) से सम्बद्ध किया गया है। 

निलंबन आदेश के मुताबिक, बीएसए मनीष कुमार सिंह ने 14 सितम्बर को प्रावि सर्दिलपुर का निरीक्षण किया था। निरीक्षण में दीपक कुमार सिंह बिना किसी सूचना के 13 एवं 14 सितम्बर को अनुपस्थित पाये गये। निरीक्षण के समय गांव के रोहित सिंह एवं किशन सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि दीपक कुमार सिंह विद्यालय पर कभी-कभार आते है। कक्षा-02 एवं कक्षा-03 में मई-2023 के उपरान्त छात्र उपस्थिति पंजिका पर उपस्थित अंकित नहीं की गयी है। पूछे जाने पर प्रधानाध्यापक ने बताया कि दीपक कुमार सिंह द्वारा ही उक्त कक्षा की उपस्थिति ली जाती है। बीएसए ने प्रथम दृष्टया इस कृत्य को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्राविधानों एवं बाल अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए सहायक अध्यापक को निलंबित कर दिया है। 

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बीएसए ने कहा है कि विद्यालय के छात्रों को शिक्षा से वंचित रखना तथा विद्यालय न आकर बिना कार्य किये हुए वेतन लेना, सरकारी धन का दुरूपयोग करना कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही एवं उदासीनता का द्योतक है. जो उप्र सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के संगत नियमों के सर्वथा विपरीत है। इस कृत्य से विभाग की छवि भी धूमिल हुई है। बीएसए ने प्रकरण की जांच के लिए दुर्गा प्रसाद सिंह, खण्ड शिक्षा अधिकारी मुरलीछपरा को जांच अधिकारी नामित करते हुए निर्देशित किया है कि सम्बन्धित अध्यापक के विरुद्ध अलग से आरोप पत्र अधोहस्ताक्षरी से अनुमोदित कराकर अपचारी कर्मचारी का लिखित अभिकथन प्राप्त कर तथ्यपरक सुसंगत जांच आख्या 15 दिवस के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निलम्बन अवधि में दीपक कुमार सिंह को जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि देय होगी। 

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