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Ballia News : बलिया में चार DJ संचालकों समेत दर्जनभर लोगों पर केस, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन बना वजह

रेवती (बलिया) : पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में रेवती थाना पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। महावीरी झंडा जुलूस के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाने के आरोप में चार डीजे संचालकों सहित 10-15 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
वहीं, अखाड़ा नंबर-2 से एक पिकअप पर 4 मिक्सर, 12 साउंड बॉक्स, 4 यूनिट डीजे और 14 लाइट्स लगाकर डीजे बजाया जा रहा था। इसका संचालन राघव टंडन (निवासी टांडा, अलीगंज, अंबेडकरनगर) कर रहे थे।
अखाड़ा नंबर-3 में भी 4 मिक्सर मशीन, 12 साउंड बॉक्स, 4 डीजे यूनिट और 8 लाइट्स के साथ डीजे बजाया जा रहा था। इसका संचालन गुप्तेश साहनी (निवासी- रेवती वार्ड 12) कर रहे थे।
इसी तरह अखाड़ा नंबर-4 से आशीष वर्मा (निवासी- परिखरा, बांसडीह रोड) द्वारा 4 मिक्सर, 10 साउंड बॉक्स, 4 यूनिट डीजे और 8 लाइट्स लगाकर डीजे बजाया गया।
इन सभी आयोजनों में कुल मिलाकर 10-15 अन्य अज्ञात लोग भी शामिल थे, जो डीजे सिस्टम चलाने में सक्रिय थे। पुलिस का कहना है कि ये सभी लोग डीजे के माध्यम से अत्यधिक तेज आवाज में ध्वनि प्रसारण कर रहे थे, जिससे आम जनता खासतौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र, बीमार, वृद्ध और हृदय रोगी परेशान हो रहे थे।
इसके साथ ही यह गतिविधि पर्यावरण को भी प्रभावित कर रही थी और सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित ध्वनि सीमा एवं प्रसारण गाइडलाइन का खुला उल्लंघन था।
इस मामले में रेवती पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 223, 270 बीएनएस और धारा 15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।