Ballia News : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 25 वर्ष की सश्रम सजा, OPERATION CONVICTION की बड़ी सफलता

बलिया : पुलिस की प्रभावी पैरवी और OPERATION CONVICTION के तहत कड़ी कार्रवाई करते हुए पाक्सो एक्ट के गंभीर मामले में दोषी को 25 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 26 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह फैसला 16 अगस्त 2021 को सामने आए मामले में सुनाया गया।

पीड़िता के पिता ने नरही थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि आरोपी कई महीनों से उनकी 15 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा था। बाद में पीड़िता की तबीयत बिगड़ने पर जांच हुई तो मृत शिशु जन्म लेने की बात सामने आई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर त्वरित जांच पूरी करते हुए आरोप पत्र विशेष अदालत में दाखिल किया।

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प्रकरण में 26 नवंबर 2025 को विशेष न्यायाधीश, पाक्सो एक्ट (कोर्ट संख्या-8) बलिया ने आरोपी गोपाल पटेल पुत्र स्व. रामस्वरूप पटेल, निवासी दौलतपुर, थाना नरही को धारा 6 पाक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 25 वर्ष का सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी। अर्थदंड न देने पर 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

इसके अलावा धारा 506 भादवि के तहत भी आरोपी को 1 वर्ष की सश्रम सजा और 1 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे 1 माह की अतिरिक्त सजा मिलेगी।

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से ADGC राकेश कुमार पांडेय ने पैरवी की।

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