बलिया: 12 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म, अदालत ने आरोपी को 25 साल की कठोर सजा सुनाई

बलिया। बलिया जिले की एक विशेष अदालत ने 12 वर्षीया किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने के ढाई वर्ष पुराने मामले में आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष कारावास की सजा सुनाई।

पुलिस अधीक्षक (एसपी) ओमवीर सिंह ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) प्रथम कांत की अदालत ने बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी बरेली जिले के निवासी शिवा मौर्या उर्फ सूबे गांधी को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष के कारावास और 35 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

यह भी पढ़े - UP News: जीवित महिला को जारी हुआ मृत्यु प्रमाणपत्र, 2022 से अफसरों के चक्कर लगा रहे मां–बेटा

अभियोजन पक्ष के अनुसार पकड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी 12 वर्षीय किशोरी 23 मार्च 2023 को खेजुरी के सरकारी अस्पताल से दवा लेने गई थी, तभी मौर्या ने उसे अगवा कर उससे दुष्कर्म किया। इस मामले में किशोरी के चाचा की तहरीर पर मौर्या के विरुद्ध दुष्कर्म व अपहरण से संबंधित धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने विवेचना के उपरांत आरोपी के विरुद्ध अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। अदालत ने सुनवाई पूरी कर सजा सुनाई।

खबरें और भी हैं

Latest News

बलिया: 12 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म, अदालत ने आरोपी को 25 साल की कठोर सजा सुनाई बलिया: 12 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म, अदालत ने आरोपी को 25 साल की कठोर सजा सुनाई
बलिया। बलिया जिले की एक विशेष अदालत ने 12 वर्षीया किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने के ढाई वर्ष पुराने...
एंटोड फार्मास्युटिकल्स और मातानंद फाउन्डेशन ने युवाओं की आंखों को सुरक्षित रखने के लिए भारत का सबसे बड़ा जागरूकता अभियान चलाया
प्योर ईवी ने भोपाल में बढ़ाया कदम, ईवी क्रांति को दी नई गति
Gadchiroli News: जंगल में लकड़ियां बटोरने गईं दो वृद्ध महिलाएं बनीं बाघ का शिकार, एक सप्ताह में दो हमलों से दहशत
Ballia News: स्टेशन मास्टर पति की दूसरी शादी की जानकारी मिलते ही पूना से बलिया पहुंची पत्नी, एसपी से की न्याय की गुहार
Copyright (c) Parakh Khabar All Rights Reserved.