बलिया- ईओ मणि मंजरी आत्महत्या मामले में कंप्यूटर ऑपरेटर व चालक को 7 साल की कैद

भाजपा अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार और ईओ की प्रताड़ना के कारण आत्महत्या करने का आरोप लगने के बाद मामला हाई प्रोफाइल हो गया था।

बलिया के बहुचर्चित मनियार ईओ मणि मंजरी राय आत्महत्या मामले में कोर्ट ने कंप्यूटर आपरेटर समेत दो आरोपियों को 7-7 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

करीब साढ़े तीन साल पुराने मामले में अपर जिला जज अरुण कुमार की अदालत ने कंप्यूटर आपरेटर अखिलेश पांडेय और उनके ड्राइवर चंदन वर्मा को दोषी करार दिया है. आपको बता दें कि मनियार नगर पंचायत की कार्यपालक पदाधिकारी मणि मंजरी राय ने 6 जुलाई 2020 की रात बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी स्थित अपने घर में आत्महत्या कर ली थी.

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मणि मंजरी के भाई ने मनियार नगर पंचायत अध्यक्ष भीम गुप्ता, सिकंदरपुर ईओ संजय राव, कंप्यूटर आपरेटर अखिलेश पांडेय, विनोद सिंह व चालक चंदन वर्मा के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कराया था. आरोप है कि मणि मंजरी की पहली पोस्टिंग मनियार नगर पंचायत में हुई थी। गलत टेंडर व फर्जी भुगतान के लिए बनाए जा रहे दबाव के चलते उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

भाजपा अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार और ईओ की प्रताड़ना के कारण आत्महत्या करने का आरोप लगने के बाद मामला हाई प्रोफाइल हो गया था। सुनवाई के दौरान चेयरमैन भीम गुप्ता व टैक्स बाबू विनोद सिंह ने हाईकोर्ट से गिरफ्तारी स्टे ले लिया था. जबकि पुलिस ने नगर पंचायत सिकंदरपुर के ईओ संजय राव को क्लीन चिट दे दी थी. केवल 2 लोगों को सजा सुनाई गई है।

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