बलिया बीएसए की खंड शिक्षा अधिकारियों को सख्त चेतावनी: फीस प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया में लापरवाही पर होगी कार्रवाई

Ballia News : जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) मनीष कुमार सिंह ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1)(ग) के अंतर्गत गरीब व वंचित वर्ग के बच्चों को फीस प्रतिपूर्ति एवं वित्तीय सहायता के लिए मांगपत्र जल्द से जल्द भेजने के निर्देश खंड शिक्षा अधिकारियों को दिए हैं।

बीएसए ने स्पष्ट किया कि शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश के निर्देशों के क्रम में उनके कार्यालय से पहले ही तीन बार पत्र – क्रमश

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पत्रांक 1027/2025-26 दिनांक 09.07.2025,

अनुस्मारक पत्रांक 1077/2025-26 दिनांक 17.07.2025,

तथा दूसरा अनुस्मारक पत्रांक 1118/2025-26 दिनांक 24.07.2025

जारी किए जा चुके हैं। बावजूद इसके अब तक किसी भी विकासखंड से मांगपत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। बीएसए ने इसे गंभीर लापरवाही और चिंता का विषय बताया।

उन्होंने कहा कि मांगपत्र प्राप्त न होने के कारण न सिर्फ जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा जांच में देरी हो रही है, बल्कि छात्रों को मिलने वाली सहायता की प्रक्रिया भी बाधित हो रही है।

बीएसए ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को पुनः निर्देशित करते हुए कहा है कि वे 05 अगस्त 2025 तक हर हाल में

ब्लॉकवार नामांकन की सूची,

विद्यालय जाकर की गई भौतिक जांच की रिपोर्ट,

प्रमाणपत्र,

फोटोग्राफ,

तथा निर्धारित प्रारूप में पूरी जानकारी

प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

बीएसए मनीष कुमार सिंह ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि निर्धारित समय सीमा तक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए, तो संबंधित विकासखंड की सूचनाओं के बिना ही पत्रावली जिलाधिकारी को सत्यापन के लिए भेज दी जाएगी।

यदि किसी विद्यालय की प्रतिपूर्ति या सहायता राशि उक्त लापरवाही के चलते अटकती है, या जनपद स्तरीय सत्यापन के दौरान गड़बड़ी पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि की संस्तुति करते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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