Bahraich News: नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जानें के मामले में महिला को तीन वर्ष की सजा

बहराइच: जरवरलरोड थाना क्षेत्र के आगापुर गांव निवासी महिला को नाबालिग बिटिया को बहला फसलाकर ले जाने के मामले में विशेष न्यायाधीश की कोर्ट ने तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने महिला को पांच हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड की धनराशि अदा करने पर महिला को दो वर्ष का अतिरिक्त करावास भुगतना होगा।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष सिंह ने बताया कि जनपद श्रावस्ती के थाना इकौना स्थित एक गांव निवासी वादी मुकदमा ने 14 जून 2014 को जरवलरोड थाने पर थाना क्षेत्र की आगापुर निवासी महिला नीतू यादव व रामकोरी के खिलाफ तहरीर दी थी। तहरीर में वादी मुकदमा ने कहा था कि नीतू द्वारा जरवररोड रेलवे स्टेशन पर पत्नी और अपनी 14 वर्षीय नातिन को बहला फुसलाकर घर ले गई थी।

तहरीर में उसने बताया कि महिला द्वारा उसकी नाबालिग नातिन को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भेजकर पत्नी को डरा धमकाकर घर से भगा दिया था। थाने की पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज महिला नीतू व रामकोरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश वरुण मोहित निगम की कोर्ट ने मुकदमें में सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त रामकोरी को साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया। उन्होंने बताया कि विशेष न्यायाधीश की कोर्ट ने महिला को मुकदमें मे दोषसिद्ध करते हुए तीन वर्ष के करावास की सजा सुनाई है।

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