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Jharkhand News: राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट से वापस ली याचिका, चाईबासा कोर्ट में फिर चलेगी कार्यवाही

रांची: कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली। यह याचिका चाईबासा स्थित एमपी-एमएलए विशेष अदालत द्वारा उन्हें सशरीर पेशी से छूट नहीं देने के खिलाफ दायर की गई थी।
हाईकोर्ट ने दी याचिका वापस लेने की अनुमति
यह मामला वर्ष 2018 का है, जब राहुल गांधी ने भाजपा को लेकर कथित आपत्तिजनक बयान दिया था। उन्होंने कांग्रेस के एक अधिवेशन में कहा था कि भाजपा में कोई भी हत्यारा अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं होता। इस बयान को लेकर भाजपा नेता प्रताप कटियार ने चाईबासा कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई। बाद में यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया।
गिरफ्तारी वारंट और कोर्ट की सख्ती
अप्रैल 2022 में चाईबासा एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बाद 27 फरवरी 2024 को कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया। राहुल गांधी के वकील ने सशरीर उपस्थित होने से छूट का आवेदन दिया, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया और उन्हें पेश होने का आदेश दिया।
हाईकोर्ट में हुई सुनवाई
राहुल गांधी की ओर से हाईकोर्ट में अधिवक्ता दीपांकर राय और श्रेय मिश्रा ने बहस की। याचिका वापस लेने के बाद अब चाईबासा कोर्ट में उनके खिलाफ कार्यवाही फिर से शुरू होगी।