Bihar News: मजदूरों के बच्चों का होगा स्कूल में नामांकन, शिक्षा विभाग ने दिए सख्त निर्देश

बिहार: बिहार सरकार ने ईंट-भट्ठों और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र लिखकर इन बच्चों का नजदीकी स्कूल में नामांकन कराने और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

मजदूरों के बच्चों को मिलेगी शिक्षा

शिक्षा के अधिकार अधिनियम का हवाला देते हुए पत्र में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार है। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि कई ऐसे बच्चे हैं, जिनके माता-पिता ईंट-भट्ठों, बालू घाटों, सड़क निर्माण और अन्य सरकारी या गैर-सरकारी परियोजनाओं में काम करने के कारण अपने गांव से बाहर रहते हैं। इस कारण वे बच्चे स्कूल से वंचित हो जाते हैं।

सत्र के बीच में भी हो सकता है नामांकन

शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि इन बच्चों को चिन्हित कर उन्हें स्कूल से जोड़ा जाए। यदि सत्र के बीच में भी नामांकन की आवश्यकता होती है, तो उसे तुरंत किया जाए। जिला अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने जिलों में अभियान चलाकर यह सुनिश्चित करें कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।

ईंट-भट्ठा मालिकों को चेतावनी

शिक्षा विभाग ने ईंट-भट्ठा मालिकों और अन्य निर्माण स्थलों के नियोजकों को भी स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे मजदूरों के बच्चों के स्कूल नामांकन में सहयोग करें। यदि किसी भी स्तर पर बाधा उत्पन्न की गई तो संबंधित व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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