यूपी विधानसभा सत्र: सुरेश खन्ना बोले—सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री पर सख्त सजा, 7 साल कैद और ₹1 करोड़ तक जुर्माना

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मंगलवार को संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री के प्रकाशन को लेकर प्रदेश में कड़े कानून लागू हैं। ऐसे मामलों में ₹1 करोड़ तक जुर्माना और 7 वर्ष तक की कैद का प्रावधान किया गया है।

प्रश्नकाल के दौरान समाजवादी पार्टी के सदस्य डॉ. हृदय नारायण सिंह पटेल ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या आपत्तिजनक और अभद्र फोटो-वीडियो अपलोड होने से रोकने के लिए सरकार की कोई ठोस योजना है और क्या दोषियों को चिह्नित कर दंडात्मक कार्रवाई की नीति बनाई जाएगी। साथ ही, उन्होंने अपने क्षेत्र के दो मामलों का हवाला देते हुए पुलिस कार्रवाई में भेदभाव का आरोप भी लगाया।

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मुख्यमंत्री की ओर से जवाब देते हुए मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार ने जागरूकता और त्वरित कार्रवाई की पूरी व्यवस्था की है। जहां भी शिकायत मिलती है, उसके स्तर के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में विशेष सचिव (गृह) को संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है।

इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि गलत सूचनाओं और आपत्तिजनक सामग्री का समाज पर व्यापक दुष्प्रभाव पड़ता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सख्त सजा का स्पष्ट संदेश जाना आवश्यक है, ताकि ऐसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लग सके।

मंत्री ने पुनः स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी और अश्लील सामग्री अपराध है और इसकी रोकथाम के लिए सरकार के पास कानूनी प्रावधानों के साथ सख्त दंड मौजूद हैं।

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