Lucknow News: सपा विधायक अभय सिंह के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी (सपा) विधायक अभय सिंह के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति राजन रॉय की एकल पीठ ने सरकारी वकील को निर्देश दिया कि मामले से जुड़ी सभी आवश्यक रिपोर्ट्स अगली सुनवाई में प्रस्तुत की जाएं। इस मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को निर्धारित की गई है।

न्यायमूर्ति राजन रॉय की बेंच में यह सुनवाई लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। बुधवार को पीड़ित पक्ष ने अपनी दलीलें पूरी कर ली थीं, लेकिन अभियुक्त पक्ष की बहस समय की कमी के चलते अधूरी रह गई थी।

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यह मामला वर्ष 2010 का है, जब अयोध्या के महाराजगंज थाने में विकास सिंह ने सपा विधायक अभय सिंह और उनके सहयोगियों पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया था। मामला बाद में अंबेडकर नगर कोर्ट स्थानांतरित किया गया। 2023 में अंबेडकर नगर एमपी/एमएलए कोर्ट ने सुनवाई के बाद अभय सिंह समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। इस फैसले को विकास सिंह ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।

हाईकोर्ट में इस मामले ने 20 दिसंबर 2024 को एक नई उलझन पैदा कर दी, जब इस पर दो अलग-अलग फैसले आए। न्यायमूर्ति एआर मसूदी ने अभय सिंह और अन्य पांच आरोपियों को तीन साल की सजा और जुर्माने का आदेश दिया, जबकि न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। इन विरोधाभासी फैसलों के कारण मामला न्यायिक विवाद में फंस गया और इसे चीफ जस्टिस अरुण भंसाली की बेंच को भेजा गया। चीफ जस्टिस ने इसे जस्टिस राजन रॉय की बेंच को स्थानांतरित कर दिया।

इस मामले का कानूनी और राजनीतिक दोनों ही दृष्टिकोण से महत्व है। यदि अभय सिंह दोषी करार दिए जाते हैं, तो उनकी विधायकी पर असर पड़ सकता है। वहीं, यदि वह बरी होते हैं, तो यह उनके लिए बड़ी राजनीतिक जीत होगी। अभय सिंह फरवरी 2024 में राज्यसभा चुनाव के दौरान भी चर्चा में रहे थे, जब उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट डाला था। इस दौरान उन पर आरोप लगे थे कि बीजेपी ने धनबल और बाहुबल के जरिए सपा विधायकों को तोड़ने की कोशिश की थी। इस मामले में उन्होंने सपा से बगावत भी की थी।

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