कार में युवती से अश्लील हरकत करने वाला निलंबित दरोगा जांच में दोषी पाया गया

कानपुर। मुंबई से बरामद युवती को कार में 1000 किमी तक लाते समय अश्लील हरकत और बैड टच करने के आरोप में फेथफुलगंज चौकी इंचार्ज गजेंद्र सिंह को दोषी पाया गया है। इस मामले की जांच रिपोर्ट डीसीपी पूर्वी को सौंप दी गई है, जिन्होंने दरोगा को नोटिस जारी कर उनसे सवाल-जवाब किया है।

दो महीने पहले फेथफुलगंज क्षेत्र से एक युवती को बहला-फुसलाकर मुंबई ले जाया गया था। पुलिस ने युवती की लोकेशन ट्रेस कर मुंबई से उसे बरामद किया। चौकी इंचार्ज गजेंद्र सिंह और अन्य पुलिसकर्मी युवती को कानपुर ला रहे थे। इस दौरान, गजेंद्र सिंह पर युवती से अश्लील हरकत और बैड टच करने का आरोप है।

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युवती ने पुलिस अधिकारियों से शिकायत की कि गजेंद्र सिंह ने उसके भाई को नासिक में कार से उतार दिया था और उसे अकेले ही कार में लाने के दौरान परेशान किया। भाई ने बाद में ट्रेन से कानपुर पहुंचकर आरोपों की पुष्टि की।

युवती की शिकायत पर तत्कालीन पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने गजेंद्र सिंह को निलंबित कर जांच शुरू कराई। जांच रिपोर्ट में गजेंद्र सिंह को दोषी पाया गया है। डीसीपी पूर्वी श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि दरोगा को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। जवाब मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

गजेंद्र सिंह पर पत्नी के आरोप

इस मामले के बीच गजेंद्र सिंह की पत्नी प्रियांशी चौधरी ने भी पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। उन्होंने बताया कि उनकी शादी अप्रैल 2023 में हुई थी। शादी के बाद उन्हें गजेंद्र सिंह के आपत्तिजनक व्यवहार और अन्य महिलाओं से बात करने की आदत के बारे में पता चला। विरोध करने पर गजेंद्र सिंह ने उनके साथ मारपीट की, पिस्टल से डराया और चाकू दिखाकर धमकी दी।

गजेंद्र सिंह के खिलाफ अश्लीलता और बैड टच के आरोप में सख्त कार्रवाई की तैयारी हो रही है। साथ ही उनकी पत्नी द्वारा लगाए गए आरोपों की भी जांच जारी है। इस घटना ने पुलिस विभाग की छवि पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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