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Bareilly News: पैसों के लालच में दोस्त की हत्या, दोषी को उम्रकैद की सजा

बरेली: नवाबगंज के कुंडरा कोठी निवासी नन्हे नाथ उर्फ प्रमोद को अपने दोस्त की हत्या के अपराध में अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार यादव ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसमें से आधी रकम वादी मुकदमा को मुआवजे के रूप में दी जाएगी।
बाद में जांच में पता चला कि नन्हे नाथ ने बबलू की बाइक गिरवी रखकर 16 हजार रुपये ले लिए थे। इसके बाद पुलिस ने बबलू का शव एक गन्ने के खेत से बरामद किया और अपहरण व हत्या का मुकदमा दर्ज किया।
ऐसे की थी हत्या
पूछताछ में नन्हे नाथ ने हत्या की बात कबूल कर ली। उसने बताया कि वह जुआ हार गया था, जिस कारण उसने अपना मोबाइल गिरवी रख दिया था। पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने बबलू को बाइक पर घुमाने के बहाने चुरैली डैम ले जाने की कोशिश की।
जब बबलू ने आगे जाने से इनकार कर दिया, तो नन्हे नाथ उसे शराब पिलाने के बहाने गन्ने के खेत में ले गया और चाकू से उसकी हत्या कर दी। फिर उसने बबलू की बाइक अपनी बताकर गिरवी रख दी।
सबूत और गवाही के बाद सजा
पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू और अन्य सबूत जुटाकर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे के दौरान सरकारी वकील ने सात गवाह पेश किए, जिसके आधार पर अदालत ने नन्हे नाथ को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।