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बांसडीह में किशोर के अपहरण और मारपीट का मामला, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज
बांसडीह, बलिया। बांसडीह कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर 16 वर्षीय किशोर के अपहरण, मारपीट और जातिसूचक गाली देने के आरोप में एससी/एसटी एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मामला बांसडीह क्षेत्र के जयनगर (पर्वतपुर) गांव का है और करीब दो माह पुराना बताया जा रहा है।
आरोप है कि सभी ने किशोर को जबरन बाइक पर बैठाया और पिण्डहरा काली मंदिर के पास ले गए। वहां उसके साथ मारपीट की गई और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उसे प्रताड़ित किया गया।
डायल 112 और पुलिस से की थी शिकायत
किसी तरह घर पहुंचे किशोर ने परिजनों को पूरी घटना बताई। इसके बाद लाल बाबू राम ने डायल 112 और बांसडीह कोतवाली में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। उनका आरोप है कि शिकायत के बावजूद पुलिस की ओर से तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की गई।
इसके बाद पीड़ित के पिता ने न्याय के लिए विशेष सत्र न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट), बलिया की अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत के आदेश के अनुपालन में बांसडीह कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह ने बताया कि अभियोग पंजीकृत कर मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।
