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बलिया डीएम ने सभी नगर पालिका, टाउन एरिया और नोटिफाईड एरिया में निर्धारित किया साप्ताहिक बन्दी का दिन
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Ballia News : उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम-1962 की धारा 8 के अन्तर्गत जनपद में स्थित सभी नगर पालिका, टाउन एरिया एवं नोटिफाईड एरिया में साप्ताहिक बन्दी के दिवसों का निर्धारण जिलाधिकारी रवींद्र कुमार ने कर दिया है। वर्ष 2024 में परिवर्तन हेतु कोई भी प्रार्थना पत्र जनपद के किसी व्यापार मण्डल से प्राप्त नहीं हुआ है। इसमें बलिया नगर पालिका क्षेत्र -1 में साप्ताहिक बन्दी रविवार और केस प्रसाधन की दुकानों की साप्ताहिक बन्दी शनिवार को रहेगी। बलिया नगर पालिका क्षेत्र सस्ते गल्ले की दुकान चाहे किसी भी संस्था द्वारा चलायी जा रही हो, रविवार बंद रहेगी।
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