बलिया- एमएलसी रविशंकर सिंह पप्पू को कोर्ट ने 9 साल पुराने मामले में बरी कर दिया

आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान 23 मार्च 2014 को बसपा के सलेमपुर प्रत्याशी रवि शंकर सिंह उर्फ ​​पप्पू के खिलाफ हाथी के चुनाव चिन्ह को नीले रंग में रंगवाकर प्रचार करने का मामला दर्ज किया गया था।

बलिया। वर्तमान एमएलसी रविशंकर सिंह उर्फ ​​पप्पू को कोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन के आरोप से बरी कर दिया है. लगभग 9 साल पुराने मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया।

आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान 23 मार्च 2014 को बसपा के सलेमपुर प्रत्याशी रवि शंकर सिंह उर्फ ​​पप्पू के खिलाफ हाथी के चुनाव चिन्ह को नीले रंग में रंगवाकर प्रचार करने का मामला दर्ज किया गया था। घटना बहेड़ी की है। खेजुरी थाना अंतर्गत जूनियर हाई स्कूल जहां बसपा प्रत्याशी रविशंकर ने स्कूल की दीवार पर हाथी का चुनाव चिन्ह नीले रंग से रंगवा कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है. इस पर एसएचओ खेजुरी ने कोतवाली थाना क्षेत्र के चंद्रशेखर नगर निवासी रविशंकर उर्फ ​​पप्पू पर एनसीआर में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया है.

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मामला कोर्ट पहुंचा। मामले की सुनवाई हुई और विशेष अदालत की सांसद-विधायक तपस्या त्रिपाठी (एसीजेएम) ने साक्ष्य के अभाव में रविशंकर को बरी कर दिया। अदालत ने उन्हें दो जमानती और 20-20 हजार रुपये के बांड जमा करने पर रिहा करने का आदेश दिया।

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