Bahraich News: नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

बहराइच। बहराइच जिले की एक अदालत ने सात साल पुराने नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी पाए गए दुखीराम कश्यप को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह ने बताया कि 25 फरवरी 2018 को फखरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 16 वर्षीय लड़की की हत्या कर दी गई थी। आरोपी दुखीराम कश्यप ने चाकू से गला काटकर उसकी जान ली थी।

यह भी पढ़े - मंत्री अनिल राजभर का दावा, नई श्रम संहिताएँ देंगी श्रमिकों को सुरक्षा और उद्योगों को बढ़ावा

परिजनों के अनुसार, हत्या से कुछ दिन पहले दुखीराम ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था, लेकिन लोकलाज के डर से परिवार ने मामला छिपा लिया। इसको लेकर आरोपी से विवाद भी हुआ था, जिसके चलते उसने रंजिश में लड़की की हत्या कर दी।

न्यायालय का फैसला

पीड़िता के चाचा की तहरीर पर फखरपुर थाने में मामला दर्ज किया गया था। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) दीप कांत मणि ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को आरोपी दुखीराम कश्यप को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा, अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

खबरें और भी हैं

Copyright (c) Parakh Khabar All Rights Reserved.