Amroha News: युवक की हत्या के मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

अमरोहा। होली खेलने के बहाने बुलाकर युवक की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, तीनों पर 75-75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

घटना 15 मार्च 2014 की है और बृजघाट इलाके में हुई थी। गजरौला क्षेत्र के गांव शीशोवाली निवासी टीकाराम सिंह के बेटे शिवराज सिंह की शादी हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र के गांव कांकाठेर की रहने वाली सरोज से हुई थी। शादी के बाद शिवराज अपनी पत्नी के साथ ससुराल में रह रहा था।

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हत्या वाले दिन, सुबह 11 बजे गांव गंगाचोली निवासी पिंटू, अपने साथी जयपाल (गांव गंगाचोली) और थान सिंह (गांव बाइखेड़ा) को लेकर शिवराज के पास पहुंचा। उन्होंने होली खेलने और खाने-पीने के बहाने उसे अपने साथ बुलाया, लेकिन इसके बाद शिवराज घर नहीं लौटा।

परिजन जब गंगाचोली में पिंटू के पास पहुंचे तो उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। तलाश करते हुए वे बृजघाट रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां शिवराज सिंह का शव बरामद हुआ। इस पर थाना गजरौला में पिंटू, जयपाल और थान सिंह के खिलाफ हत्या और साक्ष्य छुपाने का मामला दर्ज कराया गया।

कोर्ट का फैसला

पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था। फिलहाल, वे जमानत पर थे। यह मामला जिला जज जफीर अहमद की कोर्ट में चल रहा था और अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता महावीर सिंह ने पैरवी की।

बुधवार को अदालत ने अंतिम सुनवाई के बाद पिंटू, जयपाल और थान सिंह को दोषी ठहराया और तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 75-75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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