बिहार: विद्यालय सहायक और परिचारी पदों पर नियुक्ति पर रोक, शिक्षा विभाग का निर्देश

पटना: बिहार के माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के पदों पर अब कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को निर्देश जारी कर नियुक्तियों पर रोक लगा दी है।

शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह ने सोमवार को जारी पत्र में बताया कि 21 अगस्त 2020 को पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों को विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के 1172 और 1129 पदों पर नियुक्ति की स्वीकृति दी गई थी। अब विभाग इन नियुक्तियों की प्रक्रिया पर पुनर्विचार कर रहा है, इसलिए फिलहाल सभी नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई है।

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इस संबंध में शिक्षा विभाग ने सभी नगर आयुक्तों, उप विकास आयुक्तों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों और नगर परिषद-नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारियों को पत्र जारी किया है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि नए निर्देश आने तक इन पदों पर कोई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू न की जाए।

उच्च माध्यमिक विद्यालयों की जानकारी मांगी गई

शिक्षा विभाग ने पंचायतवार उच्च माध्यमिक विद्यालयों की जानकारी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से मांगी है। माध्यमिक शिक्षा के संयुक्त निदेशक सुनील दत्त त्रिपाठी ने सोमवार को सभी जिला शिक्षा और कार्यक्रम पदाधिकारियों को पत्र भेजा। इसमें मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के तहत पंचायतों में अवस्थित उच्च माध्यमिक विद्यालयों का विवरण मांगा गया है।

जिन पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं, वहां विद्यालय स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। यह कदम शिक्षा के विस्तार और छात्रों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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