एनजीटी ने जयपुर गैस रिसाव मामले में अधिकारियों को नोटिस जारी किया

नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने जयपुर में संदिग्ध गैस रिसाव के कारण कई छात्रों के अस्पताल में भर्ती होने के मामले में अधिकारियों से जवाब मांगा है। यह मामला जयपुर के महेश नगर क्षेत्र का है, जहां 15 दिसंबर को एक कोचिंग संस्थान के पास संदिग्ध गैस रिसाव के चलते 10 बच्चों को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।

एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल की पीठ ने इस घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि खबर में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि पीड़ितों को किसी प्रकार का मुआवजा दिया गया या नहीं। उन्होंने इस मामले को सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा बताया।

यह भी पढ़े - UP Weather News Today: 17 जून से पूर्वी और 19 जून से पश्चिमी यूपी में बारिश, तपती गर्मी से जल्द मिलेगी राहत

किसे किया गया पक्षकार

अधिकरण ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिवों, जयपुर के जिलाधिकारी, और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रतिवादी बनाया है।

जवाब दाखिल करने का निर्देश

एनजीटी ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को भोपाल स्थित अधिकरण की मध्य क्षेत्रीय पीठ में होगी।

खबरें और भी हैं

Copyright (c) Parakh Khabar All Rights Reserved.