एसबीआई लाइफ ने लॉन्च किया ‘प्रीमियम माफी’ राइडर, मुश्किल परिस्थितियों में भी जारी रह सकेंगी लंबी अवधि की वित्तीय योजनाएं

मुंबई, अक्टूबर 2026: एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने ‘वेवर ऑफ प्रीमियम’ राइडर लॉन्च किया है। इस राइडर का उद्देश्य गंभीर बीमारी या दिव्यांगता जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों में पॉलिसीधारकों की लंबी अवधि की वित्तीय योजनाओं को जारी रखने में मदद करना है।

लंबी अवधि की वित्तीय योजनाओं में बच्चों की शिक्षा, रिटायरमेंट, परिवार की आर्थिक सुरक्षा और भविष्य की अन्य जरूरतें शामिल होती हैं। ऐसी योजनाओं के लिए कई वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। किसी गंभीर बीमारी, दिव्यांगता या अन्य निर्धारित परिस्थिति के कारण यदि पॉलिसीधारक प्रीमियम का भुगतान करने में सक्षम नहीं रहता, तो उसकी वित्तीय योजना प्रभावित हो सकती है।

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एसबीआई लाइफ का नया ‘वेवर ऑफ प्रीमियम’ राइडर इसी जोखिम को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। राइडर में शामिल निर्धारित परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर भविष्य के सभी प्रीमियम, अतिरिक्त प्रीमियम सहित, माफ कर दिए जाएंगे। इसके बावजूद मूल पॉलिसी और उससे जुड़े अन्य राइडर अपनी तय शर्तों के अनुसार जारी रह सकेंगे।

यह राइडर कंपनी के चुनिंदा व्यक्तिगत नॉन-लिंक्ड और लिंक्ड जीवन बीमा उत्पादों के साथ उपलब्ध होगा। इसका उद्देश्य जीवन बीमा से जुड़ी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को अप्रत्याशित परिस्थितियों में भी जारी रखने में अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करना है।

राइडर लॉन्च के अवसर पर एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के प्रेसिडेंट एवं चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर एम. आनंद ने कहा, “वित्तीय सुरक्षा का मतलब सिर्फ भविष्य की जरूरतों के लिए तैयारी करना नहीं है, बल्कि भविष्य की वित्तीय प्रतिबद्धताओं को मुश्किल परिस्थितियों में भी जारी रखने की क्षमता विकसित करना भी है।”

उन्होंने कहा कि नया राइडर निर्धारित परिस्थितियों में जीवन बीमा योजनाओं को मजबूती देने के साथ ग्राहकों को अपने वित्तीय भविष्य के प्रति अधिक भरोसे और तैयारी के साथ आगे बढ़ने में मदद करेगा।

‘वेवर ऑफ प्रीमियम’ राइडर की प्रमुख विशेषताएं

प्रीमियम भुगतान से राहत: निर्धारित परिस्थितियों में भविष्य के सभी प्रीमियम, अतिरिक्त प्रीमियम सहित, माफ किए जाएंगे। मूल पॉलिसी और उससे जुड़े अन्य राइडर तय शर्तों के अनुसार जारी रहेंगे।

दुर्घटना और गंभीर बीमारी से सुरक्षा: जब प्रपोजर और लाइफ एश्योर्ड एक ही व्यक्ति हों, तो राइडर दुर्घटना के कारण पूर्ण एवं स्थायी दिव्यांगता (एटीपीडी) और 21 निर्धारित गंभीर बीमारियों को कवर करता है।

प्रपोजर को सुरक्षा: जब प्रपोजर और लाइफ एश्योर्ड अलग-अलग व्यक्ति हों, तो राइडर प्रपोजर की मृत्यु, दुर्घटना के कारण पूर्ण एवं स्थायी दिव्यांगता और 21 निर्धारित गंभीर बीमारियों को कवर करता है।

पॉलिसी के दौरान लेने की सुविधा: पात्रता शर्तों और कम से कम पांच वर्ष की शेष प्रीमियम भुगतान अवधि की आवश्यकता के अधीन, ग्राहक इस राइडर को पॉलिसी शुरू करते समय या बाद की किसी पॉलिसी वर्षगांठ पर भी ले सकते हैं।

एसबीआई लाइफ के अनुसार, ‘वेवर ऑफ प्रीमियम’ राइडर के लॉन्च से कंपनी के सुरक्षा समाधानों के पोर्टफोलियो को और मजबूती मिलेगी। इसका उद्देश्य ग्राहकों को अनुशासित वित्तीय नियोजन के लिए प्रोत्साहित करना और जीवन में आने वाली अनिश्चित परिस्थितियों के बावजूद उनके दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों को जारी रखने में मदद करना है।

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