हल्द्वानी: लॉरेंस के नाम पर रंगदारी मांगने वाले आरोपी को मिली जमानत

हल्द्वानी। यू-ट्यूबर सौरभ जोशी से लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 2 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के आरोपी को कोर्ट ने जमानत दे दी है। आरोपी पिछले एक माह से जेल में बंद था और संभावना है कि वह मंगलवार को जेल से रिहा हो जाएगा।

मामला:
आरोपी अरुण कुमार (निवासी थानपुर डावरी, फैजगंज बिसौली, बेला बदायूं) को 19 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। बीते 17 नवंबर को हल्द्वानी निवासी यू-ट्यूबर सौरभ जोशी को एक धमकी भरा पत्र मिला था, जिसमें खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताते हुए 2 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई थी। पत्र में यह भी धमकी दी गई थी कि रकम न देने पर परिवार के किसी सदस्य की हत्या कर दी जाएगी। पत्र में आरोपी की इंस्टाग्राम आईडी भी साझा की गई थी।

जमानत याचिका:
आरोपी अरुण कुमार की ओर से अधिवक्ता लोकेश राज चौधरी ने पैरवी की। उन्होंने कोर्ट में तर्क दिया कि अरुण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और यह स्पष्ट नहीं है कि धमकी भरा पत्र वास्तव में उसी ने लिखा है। तमाम तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अखिलेश कुमार ने आरोपी को जमानत दे दी।

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