वाराणसी गंगा नाव पार्टी मामला: गिरफ्तार पांच आरोपियों को अदालत से मिली जमानत

वाराणसी। गंगा नदी के बीच नाव पर कथित रूप से शराब सेवन और मांसाहारी भोजन करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए पांच आरोपियों को अदालत से जमानत मिल गई है। न्यायालय के आदेश के बाद सभी आरोपियों को रिहा कर दिया गया। यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के बाद चर्चा में आया था, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की थी।

अदालत ने जमानत याचिका की मंजूर

बचाव पक्ष के अधिवक्ता विकास सिंह ने बताया कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट एवं सहायक पुलिस आयुक्त की अदालत ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। अदालत ने प्रत्येक आरोपी को 20-20 हजार रुपये की दो जमानतें एवं व्यक्तिगत मुचलका प्रस्तुत करने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया।

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ये हैं जमानत पाने वाले आरोपी

जमानत पाने वालों में रामनगर क्षेत्र के सूजाबाद पड़ाव निवासी दीपक कुमार, अजय साहनी, डोमरी निवासी अरुण कुमार साहनी, अनुराग निषाद तथा सूजाबाद बंधा रोड निवासी राहुल सहनी शामिल हैं। सभी आरोपियों की आयु 25 से 32 वर्ष के बीच बताई गई है।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हुई थी कार्रवाई

मामला उस समय प्रकाश में आया जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में कुछ लोग गंगा नदी के बीच नाव पर कथित रूप से बीयर पीते और मांसाहारी भोजन करते दिखाई दिए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और पहचान के आधार पर संबंधित व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान उस नाव को भी कब्जे में ले लिया था, जिस पर पार्टी किए जाने का आरोप था।

पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले

दशाश्वमेध क्षेत्र के सहायक पुलिस आयुक्त डॉ. अतुल अंजन त्रिपाठी के अनुसार, आरोपियों को 23 जून को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेजा गया था। इससे पहले मार्च माह में भी गंगा नदी में नाव पर बिरयानी खाने का वीडियो वायरल होने के बाद 14 युवकों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। उस मामले में बाद में आरोपियों को न्यायालय से जमानत मिल गई थी।

गंगा नदी में नाव पर पार्टी और खानपान से जुड़े मामलों को लेकर प्रशासन पहले भी सख्त रुख अपनाता रहा है। पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक व्यवस्था और धार्मिक संवेदनशीलता से जुड़े मामलों में कानून के अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

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