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रामपुर: : फालोवर की हत्या में दोषी को आजीवन कारावास

रामपुर: रंजिश के चलते फालोवर की हत्या करने के मामले में एडीजे प्रथम की कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास और 22 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
एक आरोपी की हो गई मौत
पुलिस ने फालोवर की हत्या के मामले में दो लोगों को आरोपी बनाया था,लेकिन कोर्ट की कार्रवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई। एडीजीसी अंजू सिंह ने बताया कि मृतक के भाई प्रेम सिंह को हत्या करने और साक्ष्य मिटाने में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 22 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जबकि एक आरोपी दीपक तोमर की 17 दिसंबर 2022 को मौत हो गई।
22 दिन में कोर्ट में दाखिल की गई थी चार्जशीट
शहजादनगर थाना क्षेत्र में खाना बनाने वाले फालोवर की हत्या के मामले में पुलिस काफी सक्रिय थी। तहरीर के आधार पर पहले अज्ञात पर रिपोर्ट दर्ज हो गई थी। उसके बाद पुलिस ने जांच के दौरान खुलासा करके आरोपियों को जेल भेज दिया था। इसके साथ ही पुलिस ने 22 दिन के अंदर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। उसके बाद से पुलिस लगातार सख्ती के साथ पैरवी कर रही थी। जिस कारण से गुरुवार को सजा हो गई।