Muzaffarnagar News: छात्रा से यौन उत्पीड़न के आरोपी प्रोफेसर दुष्यंत कुमार निलंबित, अदालत ने जमानत याचिका की खारिज

मुजफ्फरनगर। छोटूराम डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाली बीएससी की छात्रा द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद कॉलेज प्रशासन ने प्रोफेसर दुष्यंत कुमार को निलंबित कर दिया है। कॉलेज प्रबंधन समिति ने एक आपात बैठक बुलाकर यह निर्णय लिया। कॉलेज प्रबंधन के सचिव शरद कुमार ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि मामले की जांच के लिए एक उप-समिति का गठन किया गया है, जो पूरे घटनाक्रम की पड़ताल करेगी। छात्रा ने शनिवार को प्रोफेसर दुष्यंत कुमार, जो प्लांट पैथोलॉजी विभाग में कार्यरत हैं, पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।

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इस मामले में आरोपी प्रोफेसर को 24 मई को गिरफ्तार कर लिया गया था। अभियोजन अधिकारी केसी मोरी के अनुसार, मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता के बयान दर्ज होने के बाद पुलिस ने प्राथमिकी में गंभीर धाराएं जोड़ दी हैं। अब आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 64 (दुष्कर्म) और 62 (आजीवन कारावास योग्य अपराध) भी लागू की गई हैं।

इससे पहले पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 75 (यौन उत्पीड़न), 352 (जानबूझकर अपमान) और 351 (आपराधिक धमकी) में मामला दर्ज किया था।

मामले में स्थानीय अदालत में दुष्यंत कुमार की ओर से दाखिल की गई जमानत याचिका को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कविता अग्रवाल ने खारिज कर दिया है। फिलहाल आरोपी न्यायिक हिरासत में है और मामले की जांच जारी है। घटना को लेकर कॉलेज और शहर में आक्रोश का माहौल बना हुआ है।

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