इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल पद पर प्रोन्नति का विवाद, हाईकोर्ट ने कम्बाइन्ड एलिजिबिल्टी लिस्ट बनाने के दिए आदेश

लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को सरकारी इंटर कॉलेज (जीआईसी) में प्रिंसिपल पद पर प्रोन्नति के लिए कम्बाइन्ड एलिजिबिल्टी लिस्ट बनाने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एआर मसूदी व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने अलका तिवारी व अन्य, लालमनी राम व अन्य, राम समुझ तथा अमिता सिंह की ओर से दाखिल अलग-अलग याचिकाओं व विशेष अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया।

न्यायालय ने अपने निर्णय में हेडमिस्ट्रेस को प्रोन्नति के लिए 22 प्रतिशत जबकि हेड मास्टर्स को 61 प्रतिशत का फिक्स्ड कोटा दिए जाने सम्बंधी प्रावधान को लैंगिक न्याय के विपरीत बताते हुए कहा कि सम्बंधित प्रावधान में संशोधन होने तक कम्बाइन्ड एलिजिबिल्टी लिस्ट बनाई जाए जिसमें 17 प्रतिशत कोटा नॉन टीचिंग स्टाफ का होगा। उल्लेखनीय है कि प्रावधानों के तहत जीआईसी के प्रिंसिपल पद पर 50 प्रतिशत नियुक्तियाँ प्रोन्नति के जरिए व 50 प्रतिशत यूपी लोक सेवा आयोग की सीधी भरते एके जरिए होती हैं।

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आयुर्वेदिक-यूनानी अस्पताल की बिल्डिंग से अवैध कब्जा हटाएं

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक आयुर्वेदिक-यूनानी अस्पताल की पुरानी पड़ चुकी बिल्डिंग पर से अवैध कब्जा हटाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही न्यायालय ने एसडीएम, सरोजिनी नगर को इस अवैध कब्जे के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट को देने का भी आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एआर मसूदी व न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने भानु प्रताप सिंह की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया। याचिका में कहा गया है कि उक्त भवन में पहले आयुर्वेदिक-यूनानी अस्पताल चलता था, अब यह जीर्ण-शीर्ण हो चुका है व कुछ स्थानीय लोगों ने अब उक्त भवन पर कब्जा कर लिया है।

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