बिजनौर DM जसजीत कौर के खिलाफ जमानती वारंट जारी, हाई कोर्ट ने अवमानना केस में कड़ा रुख अपनाया

लखनऊ। प्रयागराज उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बिजनौर की जिलाधिकारी जसजीत कौर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने यह कार्रवाई इसलिए की, क्योंकि नोटिस मिलने के बावजूद जिलाधिकारी ने मुख्य स्थायी अधिवक्ता कार्यालय से संपर्क कर अपना पक्ष या जवाब दाखिल नहीं किया। आदेश की प्रति शुक्रवार को जारी की गई।

न्यायमूर्ति मनीष कुमार की एकल पीठ ने बिजनौर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया है कि वारंट की तामील कराकर अगली सुनवाई में जिलाधिकारी की अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।

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यह आदेश विक्रम सिंह द्वारा दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। याचिका में कहा गया था कि हाई कोर्ट ने 22 अप्रैल 2025 को बिजनौर की जिला स्तरीय समिति को निर्देश दिया था कि याची की जाति निर्धारण संबंधी अर्जी पर तीन महीने के भीतर निर्णय लिया जाए।

आरोप है कि आदेश की प्रति जिलाधिकारी को सौंप दी गई थी, क्योंकि वे समिति के अध्यक्ष भी हैं। इसके बावजूद निर्धारित अवधि गुजर जाने पर भी अर्जी पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।

याची की मांग है कि अदालत के आदेश की अवमानना के लिए जिलाधिकारी के खिलाफ उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाए।

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