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यौन उत्पीड़न के आरोपी एसीपी को हाईकोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर रोक

कानपुर: यौन उत्पीड़न के आरोपी एसीपी मोहसिन खान को हाईकोर्ट से कुछ राहत मिली है। गुरुवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, लेकिन एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया। पुलिस ने केस से संबंधित दस्तावेज कोर्ट में पेश किए, जिन पर अदालत ने विचार किया।
पीड़ित छात्रा ने आरोप लगाया कि पुलिस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रही है और आरोपी को बचाने की कोशिश हो रही है। उसने कहा, "अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं क्या कदम उठाऊंगी, यह भी नहीं जानती।"
हाईकोर्ट ने किन तथ्यों पर दी राहत
एसीपी मोहसिन खान ने 16 दिसंबर को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें गिरफ्तारी पर रोक और एफआईआर रद्द करने की मांग की गई थी।
तलाक का मामला: वकील ने बताया कि मोहसिन ने एक साल पहले अपनी पत्नी को तलाक का नोटिस दिया था, जो अभी कोर्ट में लंबित है।
शादी का दावा: छात्रा की एक साइंटिस्ट के साथ कथित कोर्ट मैरिज से जुड़े दस्तावेज पेश किए गए, जिसमें हस्ताक्षर तो थे लेकिन मैरिज रजिस्ट्रेशन का प्रमाण नहीं था।
इन्हीं तथ्यों को देखते हुए कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।
छात्रा ने कहा कि वह शादीशुदा नहीं है और उस पर लगाए जा रहे आरोप झूठे हैं। उसने पुलिस पर साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया। "मेरा करियर बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है।"
एफआईआर की पृष्ठभूमि
छात्रा ने 12 दिसंबर 2024 को कल्याणपुर थाने में एसीपी मोहसिन खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई।
क्या हुआ था
दिसंबर 2023 में आईआईटी कानपुर में एसीपी से मुलाकात।
जून 2024 में मोहसिन ने पीएचडी के लिए गाइडेंस का प्रस्ताव दिया।
एडमिशन के बाद दोनों में नजदीकियां बढ़ीं।
मोहसिन ने शादी का झूठा वादा किया।
नवंबर में छात्रा को पता चला कि मोहसिन की शादी नहीं टूटी थी और वह हाल ही में पिता भी बना है।
एसीपी मोहसिन खान का प्रोफाइल
मूल निवासी: लखनऊ
बैच: 2013 पीपीएस
तैनाती: आगरा, अलीगढ़ और कानपुर
वर्तमान स्थिति: कानपुर में एसीपी साइबर क्राइम और कलक्टरगंज के पद पर तैनात।
मामले की जांच डीसीपी साउथ अंकिता शर्मा की निगरानी में एसआईटी कर रही है। अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से एफआईआर रद्द नहीं कराई गई है।