Kannauj News: सिपाही हत्यारोपी दंपति को गैंगस्टर एक्ट में सजा, पति को 7 और पत्नी को 5 साल की जेल

कन्नौज: दिसंबर 2023 में विशुनगढ़ के धरनी धीरपुर नगरिया में हुई मुठभेड़ में सिपाही सचिन राठी की हत्या के मामले में आरोपी दंपति को गैंगस्टर एक्ट के तहत विशेष न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।

शासकीय अधिवक्ता सुधीर पांडे के अनुसार, मुख्य आरोपी अशोक कुमार उर्फ मुनुआ पर 27 मामले दर्ज थे, जिसके साथ उसकी पत्नी श्यामा देवी भी आरोपी हैं। जांच और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद कोर्ट ने अशोक कुमार को सात साल कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। जुर्माना न भरने पर छह महीने अतिरिक्त कैद होगी। श्यामा देवी को पांच साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है, जो न भरने पर तीन महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। दोनों की पहले से जेल में बिताई अवधि सजा में शामिल मानी जाएगी।

यह भी पढ़े - 20% कमीशन मांगने के आरोप में BEO निलंबित, महिला प्रधानाध्यापिका के उत्पीड़न की होगी जांच

बताया गया है कि मुनुआ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी था। 26 दिसंबर 2023 को पुलिस उसे पकड़ने गई थी, लेकिन मुनुआ व उसका नाबालिग बेटा पुलिस पर फायरिंग करने लगे। इस दौरान सिपाही सचिन राठी घायल हो गए, जिनका इलाज के दौरान निधन हो गया। मुठभेड़ के दिन ही मुनुआ व उसके बेटे को पैर में गोली लगाकर गिरफ्तार किया गया था। आरोपी की पत्नी श्यामा देवी को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। तब से दोनों गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल में हैं।

खबरें और भी हैं

Latest News

गाजीपुर एनकाउंटर पर मंत्री संजय निषाद के सवाल, बोले- मुख्य आरोपी नहीं था कमलेश बिंद गाजीपुर एनकाउंटर पर मंत्री संजय निषाद के सवाल, बोले- मुख्य आरोपी नहीं था कमलेश बिंद
गाजीपुर/लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार में मत्स्य मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय कुमार निषाद ने गाजीपुर में...
Lucknow Crime News : प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या, 12 दिन बाद जंगल से मिले कंकालनुमा अवशेष
Ballia News : शादी से पहले युवती पर घर में घुसकर हमला, मां-बेटों पर मुकदमा दर्ज
नौरंगा में कटानरोधी कार्य की धीमी रफ्तार पर भड़के डीएम, युद्धस्तर पर काम पूरा करने के निर्देश
डीएम ने बदला सम्पूर्ण समाधान दिवस का कार्यक्रम, 6 जून को बेल्थरा रोड में होगी जनसुनवाई
Copyright (c) Parakh Khabar All Rights Reserved.