Kannauj News: सिपाही हत्यारोपी दंपति को गैंगस्टर एक्ट में सजा, पति को 7 और पत्नी को 5 साल की जेल

कन्नौज: दिसंबर 2023 में विशुनगढ़ के धरनी धीरपुर नगरिया में हुई मुठभेड़ में सिपाही सचिन राठी की हत्या के मामले में आरोपी दंपति को गैंगस्टर एक्ट के तहत विशेष न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।

शासकीय अधिवक्ता सुधीर पांडे के अनुसार, मुख्य आरोपी अशोक कुमार उर्फ मुनुआ पर 27 मामले दर्ज थे, जिसके साथ उसकी पत्नी श्यामा देवी भी आरोपी हैं। जांच और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद कोर्ट ने अशोक कुमार को सात साल कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। जुर्माना न भरने पर छह महीने अतिरिक्त कैद होगी। श्यामा देवी को पांच साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है, जो न भरने पर तीन महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। दोनों की पहले से जेल में बिताई अवधि सजा में शामिल मानी जाएगी।

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बताया गया है कि मुनुआ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी था। 26 दिसंबर 2023 को पुलिस उसे पकड़ने गई थी, लेकिन मुनुआ व उसका नाबालिग बेटा पुलिस पर फायरिंग करने लगे। इस दौरान सिपाही सचिन राठी घायल हो गए, जिनका इलाज के दौरान निधन हो गया। मुठभेड़ के दिन ही मुनुआ व उसके बेटे को पैर में गोली लगाकर गिरफ्तार किया गया था। आरोपी की पत्नी श्यामा देवी को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। तब से दोनों गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल में हैं।

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